लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी (सिपाही) और मुख्य आरक्षी की भर्ती की
प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। सिपाही भर्ती से लिखित
परीक्षा समाप्त कर दी गयी है। अब मेरिट और दौड़ के अंकों के आधार पर
सिपाहियों के रिक्त पदों के सापेक्ष 100 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी और मुख्य
आरक्षी के सभी पद विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भरोसा दिया है कि जल्द ही 35 हजार सिपाहियों की भर्ती नई प्रक्रिया से की जाएगी। कैबिनेट ने नई भर्ती नियमावली को मंजूरी दी है। इसके पहले भी छह बार पुलिस भर्ती नियमावली में बदलाव किया जा चुका है। सीधी भर्ती के पदों पर दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अधिकार रहेगा। दसवीं और बारहवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनेगी। इसका सत्यापन संबंधित बोर्ड द्वारा किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के प्रावधानों के अनुसार मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे।
दो सौ अंकों की होगी दौड़ श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता (दौड़) परीक्षा 200 अंकों की होगी जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गयी है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि इस दौड़ नियमावली में बदलाव करते हुए 15-15 सेकेंड के अंतर पर भी अंक निर्धारित किये गये हैं। हर 15 सेकेंड के अंतर पर दो अंक बढ़ जाएंगे। इससे प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता आयेगी और प्रतिभा का सटीक मूल्यांकन होगा।
वरिष्ठता का प्रावधान
नई नियमावली में दो दिसंबर 2008 से पहले और इसके बाद भर्ती किये गये पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी की वरिष्ठता इस अवधि में की गयी भर्ती के समय तय नियमों के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भरोसा दिया है कि जल्द ही 35 हजार सिपाहियों की भर्ती नई प्रक्रिया से की जाएगी। कैबिनेट ने नई भर्ती नियमावली को मंजूरी दी है। इसके पहले भी छह बार पुलिस भर्ती नियमावली में बदलाव किया जा चुका है। सीधी भर्ती के पदों पर दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अधिकार रहेगा। दसवीं और बारहवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनेगी। इसका सत्यापन संबंधित बोर्ड द्वारा किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के प्रावधानों के अनुसार मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे।
दो सौ अंकों की होगी दौड़ श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता (दौड़) परीक्षा 200 अंकों की होगी जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गयी है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि इस दौड़ नियमावली में बदलाव करते हुए 15-15 सेकेंड के अंतर पर भी अंक निर्धारित किये गये हैं। हर 15 सेकेंड के अंतर पर दो अंक बढ़ जाएंगे। इससे प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता आयेगी और प्रतिभा का सटीक मूल्यांकन होगा।
वरिष्ठता का प्रावधान
नई नियमावली में दो दिसंबर 2008 से पहले और इसके बाद भर्ती किये गये पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी की वरिष्ठता इस अवधि में की गयी भर्ती के समय तय नियमों के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की जाएगी।
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