हाईकोर्ट ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (एलटी)
ग्रेड सहायक अध्यापकों के 6645 पदों की भर्ती उच्च प्राथमिक के टीईटी बगैर
करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर माध्यमिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से
जवाब मांगा है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भर्ती याचिका निर्णय के अधीन रहेगी।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि राजीकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से दस तक के अध्यापन के लिए एलडी ग्रेड के 6645 अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। याची ने सूचना का अधिकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रलय से सूचना मांगी थी। मंत्रलय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया कि कक्षा छह से दस तक अध्यापन के लिए उच्च प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बावजूद एलटी ग्रेड के इन अध्यापकों की भर्ती बगैर टीईटी की जा रही है।निजी स्कूलों में तदर्श शिक्षकों की नियुक्ति गलत:वित्तीय सहायता प्राप्त निजी प्रबन्धन के स्कूलों को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के मामले में करारा झटका दिया है। अदालत ने सरकार को भारी राहत देते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सहमति के बिना की गई नियुक्तियों के लिए सरकार वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालतें सरकार को वेतन देने के लिए परमादेश नहीं जारी कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनजंय यशवंत चन्द्रचूड़ और न्यायमूíत श्री नारायण शुक्ला की पीठ ने ये फैसला अभिषेक तित्रठी की ओर से दायर एक याचिका पर उठे कानूनी सवाल का निस्तारण करते हुए सुनाया। अभिषेक की याचिका दो परस्पर विरोधी निर्णयों के चलते पीठ ने एक कानूनी सवाल के निस्तारण के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया था।
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कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भर्ती याचिका निर्णय के अधीन रहेगी।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि राजीकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से दस तक के अध्यापन के लिए एलडी ग्रेड के 6645 अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। याची ने सूचना का अधिकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रलय से सूचना मांगी थी। मंत्रलय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया कि कक्षा छह से दस तक अध्यापन के लिए उच्च प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बावजूद एलटी ग्रेड के इन अध्यापकों की भर्ती बगैर टीईटी की जा रही है।निजी स्कूलों में तदर्श शिक्षकों की नियुक्ति गलत:वित्तीय सहायता प्राप्त निजी प्रबन्धन के स्कूलों को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के मामले में करारा झटका दिया है। अदालत ने सरकार को भारी राहत देते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सहमति के बिना की गई नियुक्तियों के लिए सरकार वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालतें सरकार को वेतन देने के लिए परमादेश नहीं जारी कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनजंय यशवंत चन्द्रचूड़ और न्यायमूíत श्री नारायण शुक्ला की पीठ ने ये फैसला अभिषेक तित्रठी की ओर से दायर एक याचिका पर उठे कानूनी सवाल का निस्तारण करते हुए सुनाया। अभिषेक की याचिका दो परस्पर विरोधी निर्णयों के चलते पीठ ने एक कानूनी सवाल के निस्तारण के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया था।
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