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शिक्षामित्रों के मामले पर विशेष तथ्य ✍ संतोष कुशवाहा कुशीनगर की कलम से.....❕

✍ संतोष कुशवाहा कुशीनगर की कलम से.....❕
✔ आप देख रहे है कि 25 जुलाई से अभी तक संघों और टीमों के द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन कर बहुत कोशिश की गई की जिससे शिक्षामित्रों को कुछ भी फायदा हो।

लेकिन अभी तक ये सरकार ने कुछ नही किया
सिवाय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के।।
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सुप्रिम के ऑर्डर आने के बाद टेट पास शिक्षामित्रों ने
सुप्रीम कोर्ट में मोडिफिकेशन याचिका फाइल की गई
जिससे ये कोर्ट से प्रेयर किया गया कि हम लोग लोग टेट पास है हमे बहाल किया जाय, लेकिन उनकी ये
याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की गई।
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शिक्षामित्रों के कुछ समूहों ने संघ और टीमों के आलवा
खुद नई याचिका फाइल की गई उसे भी कोर्ट ने
खारिज कर दिया ये कहते हुए की आप अपनी याचिका सही जगह करे।।
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उधर कुछ संघ ने समायोजन को 2019 तक के लिए
बहाल करने हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका फाइल की गई है।
जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से और NCTE ने जवाब मांगा है जो न्यायलय की एक प्रक्रिया है।।
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इसी बीच uk सरकार ने नॉनटेट शिक्षामित्रों को 2019 तक के लिए rte एक्ट के नए संशोधन के परिपेक्ष्य में
न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट करते हुए
नौकरी बहाल कर दी है।।
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अब up के शिक्षामित्रों को इस कठिन घड़ी में क्या
करना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है।
जब कि राज्य सरकार कुछ शिक्षामित्रों के लिए
करना नही चाहती है।
तो इस बीच अब शिक्षामित्रों के पास केवल
विकल्प बचता है कोर्ट का।।
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मित्रों तमाम संघ और टीमों के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में
पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।
जो बहुत जल्द सुनवाई के लिए लगने वाली है।
अगर इस रिव्यू में शिक्षामित्रों को राहत नही मिलती है तो, शिक्षामित्रों के लिए एक बड़ा प्रयास होगा
क्यूरेटिव पिटीशन जिसमे शिक्षामित्र अपना सम्मान
पा सकता है।।
इसमे rte एक्ट द्वारा किये संशोधन( 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने वाला ) को कोर्ट के समक्ष रखा जाय तो काफी उम्मीद है कि क्यूरेरिव पीटिशन से शिक्षामित्रों को राहत मिल सकती है।।
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इसके आलवा एक टीम द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन बहाल रहते हुए 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट के लिए rte एक्ट के संशोधन अगस्त 2017 के परिपेक्षय में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कोलिन गो० के द्वारा फाइल की गई है।
जिसकी सुनवाई दिसम्बर या जनवरी में होने वाली है।।
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सही रास्ते से जाने पर मंजिल तक इंसान जरूर पहुँच जाता है।।
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