9000 डीएसएसएबी शिक्षक भर्ती के लिए 20 तक अधिसूचना 20 दिसंबर 2017 तक

जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने अगस्त में 9000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को रद करते हुए दिल्ली सेवा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को 20 दिसंबर 2017 तक शिक्षक भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
सोशल ज्यूरिस्ट लॉयर गु्रप की याचिका पर न्यायमूर्ति एके चावला ने यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने अगस्त में जारी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को अदालत की अवमानना बताते हुए कहा कि इसमें शिक्षा निदेशक जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। याचिका के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि अदालत का यह आदेश सरकार को बड़ा झटका है। अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए सरकार के पास कोई भी तर्कसंगत कारण नहीं है इसलिए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार अदालत ने डीएसएसएसबी को चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ ही 100 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है जिससे कोई भी पद खाली ना रह जाए।

गौरतलब है कि अदालत की फटकार के बाद डीएसएसएसबी ने अप्रैल में उच्च न्यायलय में हलफनामा दायर किया था। जिसमें डीएसएसएसबी ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों के 27 हजार से अधिक पद खाली हैं। जिन्हें भरने के लिए अगस्त में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत अगस्त में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक दी थी।
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