कोर्ट हलचल
मित्रों, आज दिनांक -12 दिसम्बर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विकल्प के आधार पर, मूल विद्यालय वापसी हेतु कोर्ट संख्या 19में जज श्री सुनीत कुमार जी की सिंगल बेंच में लगे केस की सुनवाई लंच पूर्व हुयी लेकिन सरकारी वकील द्वारा पिछली डेट में निर्देश हेतु मिले समय के बावजूद आज निर्देश ना मिलना बताया और कहा कि
इन्होंने कैबिनेट निर्णय को आधार बनाया है, जबकि अभी तक सर्कुलर नहीं जारी हुआ है।
इस पर याची के अधिवक्क्ता द्वारा कोर्ट में दलील दी गयी कि हां माई लार्ड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हमें मूल पद पर भेजने हेतु कैबिनेट निर्णय तो हो गया किन्तु सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है कि आखिर हमसे सरकार इस समय किस हैसियत से उन विद्यालयों में कार्य करा रही है, उसे क्लियर करे।
*इस पर माननीय न्यायमूर्ति ने सरकारी वकील को 23-01-2018 तक इस पर कुछ निर्णय लेने हेतु समय प्रदान करते हुए अगली तिथि निर्धारित कर दी।*
अब आगामी तिथि पर सकारात्मक निर्णय आने की सम्भावना प्रबल हो गयी हैं..
उक्त जानकारी के साथ
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