हाईकोर्ट डबल बेंच ने प्रशिक्षण काल में टेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि टेट परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के हाथ में बीटीसी या बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर प्रशिक्षण अवधि में टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक बनाया है, तो वह अयोग्य हैं। उनकी सेवा समाप्त की जाए।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हुआ, तो जिले से 1000 शिक्षकों की नौकरी जाने तय है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के ऐसे आदेश की जानकारी तो हुई है, लेकिन अभी तक शासन से क्रियान्वयन से संबंधित कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मुख्य सचिव या विभागीय सचिव के दिशा-निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।