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स्कूल की दीवालों पर होगा बाल अधिकारों का प्रचार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

स्कूल की दीवालों पर होगा बाल अधिकारों का प्रचार

मैनपुरी : सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब मुफ्त शिक्षा का कोरा ¨ढढोरा ही नहीं पीटा जाएगा, बल्कि बच्चों और अभिभावकों को बाल अधिकारों की लिखित में जानकारी भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011
के अंतर्गत सभी परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बाल अधिकारों का बाकायदा प्रचार-प्रसार भी कराना होगा।
अप्रैल माह से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र में शासन कई नए बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रधानाध्यापकों को विद्यालयों की दीवालों पर बाल अधिकारों का उल्लेख कराना होगा। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि बाल अधिकारों के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रत्येक परिषदीय स्कूल व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की दीवालों पर प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसके लिए शासन ने प्रति विद्यालय 185 रुपये की धनराशि भी निर्धारित कर दी है।
पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय की दीवाल पर इस बात का जिक्र कराया जाए कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निश्शुल्क शिक्षा दी जाती है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों से किसी भी प्रकार की केपिटेशन फीस और अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। किसी भी बच्चे को जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र की बाध्यता बताकर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। दृष्टि एवं श्रवण अक्षम बच्चों के लिए 10 माह के आवासीय शिविर का संचालन कराया जाए।
अधिकारी कहिन
निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रधानाध्यापकों की बैठक कर उन्हें इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभिभावकों से भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की जा रही है।
प्रदीप कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।


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