इलाहाबाद : पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के
खिलाफ दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग समेत कई
शीर्ष अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस
वी.के.मिश्रा की बेंच ने कहा है
कि सभी अधिकारी इस याचिका पर तीन हफ्ते में
अपना रुख स्पष्ट करें और बताएं कि शिक्षकों की ड्यूटी पंचायत चुनावों में
क्यों लगाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की याचिका के अनुसार,
पंचायत चुनाव में शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा
है। कोर्ट ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनवाई के लिए 4 नवम्बर
की तारीख दी है।
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