अधिवक्ता पैनल पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव तलब

अधिवक्ता पैनल में मनमानी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को सात अक्टूबर को पत्रवली के साथ तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि पांच साल का अनुभव रखने वाले पैनल अधिवक्ता की
योग्यता के क्या मापदंड है और अधिवक्ताओं की योग्यता का आंकलन कैसे किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि शासनादेश के विपरीत मनमाने तौर पर परिषद के सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है। इलाहाबाद में 57 व लखनऊ पीठ में 16 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अनुभव व योग्यता आधार है तो वकीलों की योग्यता का कैसे पता लगाया गया या मनमाने तौर पर चहेतों की नियुक्ति कर ली गई।

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