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बैंकों में नहीं बदले जाएंगे 500 और 1000 के नोट, ये हैं नए नियम

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नोटबंदी के कारण परेशान देश की जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 500 रुपये के पुराने नोट के उन सभी जगह चलाने की मियाद को बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया है, जबकि 1000 और 500 के नोट बैंकों और पोस्ट आॅफिस में बदले नहीं जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देर रात हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोटबंदी के फैसले की समीक्षा और विचार करने के बाद फैसला किया गया है कि पुराने नोटों के प्रचलन पर जनता को अभी राहत देने की जरूरत महसूस की जा रही है। कैबिनेट में सरकार द्वारा लिए गये फैसले का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और साफ कर दिया है कि 500 और एक हजार के पुराने नोट अब बैंकों और पोस्ट आॅफिस में नहीं बदले जा सकेंगे, लेकिन उन रुपयों से कुछ जरूरी भुगतान अब भी किए जा सकते हैं। 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे।
हजार के नोट अब इस्तेमाल नहीं
सरकार का कहना है कि एक हजार के नोट अब इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन 500 रुपये के नोट को 15 दिसंबर तक कुछ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करने के साथ केंद्रीय स्कूलों, राज्यों के सरकारी स्कूलों, नगर निगम और नगर पालिका के स्कूलों में 2000 रुपये तक की फीस पुराने नोटों से जमा कराई जा सकती है। वहीं मेट्रो, रेलवे, सरकारी बसों, पेट्रोल पंपों और सरकारी अस्पतालों में भी 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सरकार ने नोट बदलने की समयावधि तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन 500 के नोट चलाने की मियाद 20 दिन और बढ़ा दी है। मोबाइल के टॉप अप में भी 500 का पुराना नोट चलेगा, लेकिन यहां प्रति टॉप अप 500 रुपये की सीमा होगी। इसके अलावा सहकारी दुकानों के 5000 रुपये तक की खरीदारी भी पुराने 500 के नोट से की जा सकती है।
निकासी राशि में बदलाव नहीं
फिलहाल प्रति सप्ताह निकासी की सीमा 24,000 रुपये को बरकरार रखा गया है। एटीएम से 2500 रुपये प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं। देश के दो लाख एटीएम को नए नोट निकालने के अनुकूल बना दिया गया है।
सरकार का तर्क
सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह तथ्य सामने आया है कि बैंकों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों की अदला-बदली में कमी आ रही है। लिहाजा काउंटर पर होने वाली अदला-बदली को आज रात से बंद किया जा रहा है। पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि भी सरकार ने बढ़ा दी है। सफर के टिकटों, स्कूलों में पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
अब एक दिसंबर तक टोल फ्री रहेंग हाइवे
केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले के बाद देशभर में खासकर हाइवे पर बने टोल प्लाजाओं पर यातायात जाम से राहत देने वाले ऐलान की मियाद बढ़ा दी है और अब एक दिसंबर तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गो और अन्य सड़क मार्गो को आवाजाही के लिए टोलफ्री कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद हाइवे पर बनी जाम की स्थिति से निपटने के लिए इससे पहले हाइवे टोलफ्री करने की यह मियाद बढ़ाकर 24 नवंबर तक की गई थी। सरकार के इस फैसले से हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के राहत की सांस ली है, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से टोल पर खुले पैसों को लेकर काफी दिक्कत हो रही थी। देश में हाइवें पर यातायात को सुचारू रखने की दिशा में सरकार की ओर से एक दिसंबर की आधी रात तक इस सभी हाइवे टोल फ्री रखने का फैसला किया है।
dr.amit agrahari maharajganj 9452061561
इन बिंदुओं में समझिए नए नियम
1. जरूरी सेवाओं में अब केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे, यानी अब 1000 के नोट जरूरी सेवाओं में मिली छूट की जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा।
2. 1000 के नोट अब केवल बैंक खाते में जमा होंगे।
3. बैंकों में अब शुक्रवार से पुराने 500 और हजार के नोट नहीं बदले जाएंगे।
4. अब लोग बैंकों में पुराने नोट केवल खाते में जमा कर पाएंगे।
5. अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे।
6. सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा।
7. सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे।
8. प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपये तक के टॉप-अप में पुराने 500 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे।
9. केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी।
10. केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे।
11. 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा।
12. भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी. RBI इसके बारे में निर्देश जारी करेगा।
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