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9342 शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को किया बाहर

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 9342 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर (किन्नर) को बाहर कर दिया है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कॉलम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देते हुए शिक्षा एवं नौकरी में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ देने के निर्देश दिए थे। शिक्षा व नौकरी में उन्हें पुरुष या महिला लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

इसके लिए आवेदन फार्म में बाकायदा अलग से थर्ड जेंडर का कॉलम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस साल पहली बार ऑनलाइन आवेदन में थर्ड जेंडर का भी विकल्प दिया था।

लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन फार्म में ट्रांसजेंडर के लिए विकल्प नहीं दिया है।

‘हिन्दुस्तान की खबर पर चयन बोर्ड ने दिया था विकल्प

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 9277 पदों पर पिछले साल जून में लिए गए ऑनलाइन आवेदन में भी शुरुआत में ट्रांसजेंडर (किन्नर) को बाहर कर दिया गया था। लेकिन 'हिन्दुस्तान' में इस आशय का समाचार प्रकाशित होने के बाद चयन बोर्ड ने फार्म में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प दिया था। कॉलम अलग होने पर प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के लिए 47 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 22 अभ्यर्थियों ने ट्रांसजेंडर कैटगरी में आवेदन किया था।

इनका कहना है

एलटी ग्रेड भर्ती की नियमावली के अनुसार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। नियमावली में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑनलाइन फार्म में भी अलग से कॉलम नहीं दिया गया है।

रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक
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