इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल जाने के बाद दोबारा उससे बेहतर पद के लिए नियुक्ति की मांग करना अनुचित है। ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति परिवार को आर्थिक संकट से तत्काल संबल देने के लिए दी जाती है।
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