नई दिल्ली: प्रदेश में चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और अमेठी से सपा उम्मीदवार गायत्री प्रजापति पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम एक महिला की शियाकत पर योन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया. महिला का आरोप है कि गायत्री प्रजापति ने उसका और उसकी बेटी दोनों का यौन सोषण किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को आठ हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने बताया, ‘’ पीड़िता को राजनीति में आगे ले जाने के नाम पर लखनऊ बुलाकर बलात्कार किया गया. 2 साल तक तस्वीरों सेडराकर समय समय पर बलात्कार किया. 2014 से जुलाई 2016 तक शोषण किया.’’
महमूद पाचा ने बताया, ‘’जब 14 साल की बेटी से बलात्कार की कोशिश की तब महिला ने 7 अक्टूबर 2016 को डीजीपी से शिकायत की. डीजीपी ने कहा वो मुख्यमंत्री से पूछेंगे.’’
महमूद पाचा ने बताया, ‘’जब 25 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. अब यूपी पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि महिला ने शिकायत दाखिल करने में देरी की इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे. ये बात पूरी तरह गैरकानूनी है.’’
गायत्री के साथ विवादों की लंबी लिस्ट--
खनन घोटाले से लेकर आय से अधिक संपत्ति और बीपीएल की लिस्ट में नाम का मामला, गायत्री के साथ विवादों की लंबी लिस्ट है लेकिन मुलायम का आशीर्वाद पाने की वजह से अखिलेश को गायत्री को गले लगाने पर मजबूर होना पड़ता है.
खनन घोटाले का आरोप--
2012 के चुनावी हलफनामे में 1 करोड़ 70 लाख की संपत्ति बताने वाले गायत्री पर आरोप है कि इन्होंने चंद सालों में करीब 1 हजार करोड़ की अवैध संपत्ति जमा कर ली है. आरोप लगता है कि राज्य भर में अवैध खनन का कारोबार इन्हीं की देखरेख में फल फूल रहा है.
महिला को जान का खतरा है. डर से यूपी में नहीं रहती. बेटी भी घटना के बाद से इतने सदमे में है कि अभी तक इसका एम्स में इलाज चल रहा है


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पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने बताया, ‘’ पीड़िता को राजनीति में आगे ले जाने के नाम पर लखनऊ बुलाकर बलात्कार किया गया. 2 साल तक तस्वीरों सेडराकर समय समय पर बलात्कार किया. 2014 से जुलाई 2016 तक शोषण किया.’’
महमूद पाचा ने बताया, ‘’जब 14 साल की बेटी से बलात्कार की कोशिश की तब महिला ने 7 अक्टूबर 2016 को डीजीपी से शिकायत की. डीजीपी ने कहा वो मुख्यमंत्री से पूछेंगे.’’
महमूद पाचा ने बताया, ‘’जब 25 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. अब यूपी पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि महिला ने शिकायत दाखिल करने में देरी की इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे. ये बात पूरी तरह गैरकानूनी है.’’
गायत्री के साथ विवादों की लंबी लिस्ट--
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खनन घोटाले का आरोप--
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