विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती पर लगी रोक का आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने दो माह में रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती का आदेश दिया है।
नीरज कुमार पांडेय और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता को सुनकर दिया।1याचिका में कहा गया कि सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को एक आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इसमें 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल में और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पूरी होनी हैं। इसके अलावा शिक्षा अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भी रोक लगी थी। सरकार से इस भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
पद वर्ग स्थिति
29334 स.अ. अवशेष पद
16448 स.अ. अवशेष पद
32022 अनुदेशक संपूर्ण पद
12460 स.अ. संपूर्ण पद
4000 उर्दू शिक्षक संपूर्ण पद
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
नीरज कुमार पांडेय और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता को सुनकर दिया।1याचिका में कहा गया कि सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को एक आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इसमें 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल में और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पूरी होनी हैं। इसके अलावा शिक्षा अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भी रोक लगी थी। सरकार से इस भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
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