हाईकोर्ट के एक आदेश
के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने एससी-एसटी वर्ग के उन शिक्षकों को पदावनत
(डिमोट) करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाकर पदोन्नति
प्राप्त की थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता
सूची जारी कर शिक्षकों से आपत्तियां मंगाई हैं।
प्राथमिक के सहायक अध्यापक पद के
शिक्षक जूनियर और जूनियर के शिक्षक प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हो गए थे।
पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में इसका लाभ दिया गया था। इस मुद्दे को
लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने 31 मई को अपने आदेश में कहा है कि ऐसे शिक्षकों को या तो पदावनत करें या फिर उनका वेतन फ्रीज किया जाये। इसी क्रम में शिक्षा भवन स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है।
कोर्ट ने 31 मई को अपने आदेश में कहा है कि ऐसे शिक्षकों को या तो पदावनत करें या फिर उनका वेतन फ्रीज किया जाये। इसी क्रम में शिक्षा भवन स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है।
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