इलाहाबाद : अपर निजी सचिवों की भर्ती में मान्यता प्राप्त संस्थान का
प्रमाणपत्र न लगाने वाले चयन सूची से बाहर होंगे। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश
सचिवालय में 250 अपर निजी सचिवों की भर्ती में ऐसों को चयन सूची से
हटाएं, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान का टिपल
‘सी’ प्रमाणपत्र आवेदन के समय नहीं लगाया।
कोर्ट ने लोकसेवा आयोग उप्र के
सचिव को निर्देश दिया कि जिनके प्रमाणपत्र डोएट या दूसरे किसी मान्यता
प्राप्त संस्था के नहीं है, उनका नाम हटाकर मेरिट के अनुसार रिक्त पदों पर
नियुक्तियां करें। राजीव कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए
यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य ने दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता
अशोक खरे ने पक्ष रखा। उप्र सचिवालय में 250 अपर निजी सचिवों की भर्ती का
विज्ञापन लोकसेवा आयोग ने 25 दिसंबर 2010 को जारी किया था। 31 अक्टूबर 2017
को इसका अंतिम परिणाम जारी किया गया।
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