इलाहाबाद : आखिरकार वही हुआ, परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का अंतर जिला
तबादला पुराने शासनादेश से ही होगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले की
विज्ञप्ति शनिवार को प्रकाशित कर दी है। इसमें विशेष वर्ग को छोड़कर आम
दंपती को राहत नहीं मिली है। स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
16 जनवरी को दोपहर बाद से शुरू होंगे, जो 23 जनवरी की
शाम पांच चलेंगे। तबादला आदेश फरवरी के मध्य में जारी होगा। बेसिक शिक्षा
परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का अंतर जिला
तबादला प्रक्रिया छह माह बाद शुरू हो रही है। शासन ने इस संबंध में 13 जून,
2017 को ही आदेश दिया था।
आवेदन की अर्हता : परिषद ने स्पष्ट किया है कि अध्यापक यह स्थानांतरण पाने
का दावा अधिकार स्वरूप नहीं करेगा, बल्कि 2017-18 में केवल वही अध्यापक
अर्ह होंगे, जो कार्यरत जिले में प्रथम नियुक्ति की तारीख से 31 मार्च 2017
तक पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। उस शिक्षक ने इसके पहले अंतर जिला
तबादले का लाभ न लिया हो, उसे विभागीय कार्यवाही में दंडित न किया गया हो
और आवेदन के समय कोई कार्रवाई न चल रही हो।
आश्रित पत्नियों को मिली छूट : शासन ने 20 सितंबर 2017 को दिव्यांग
अभ्यर्थियों तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल व थल, वायु और जल सेना के कर्मियों
की आश्रित पत्नियों को पांच वर्ष की सेवा से छूट दी गई है। वहीं, सरकारी
सेवा के अन्य दंपती को तय मानकों का पालन करना होगा।
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