Advertisement

Govt Jobs : Opening

मा. विद्यालयों में अवैध नियुक्तियों की शिकायत तीन माह में निर्णीत करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव कार्मिक और नियुक्ति को दिए निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में 37 लिपिकों की अवैध नियुक्तियों की शिकायत पर प्रमुख सचिव कार्मिक और नियुक्ति को तीन माह में निर्णय लेने का आदेश
दिया है।1यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने मुकुल अग्रवाल की
याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। याची का कहना है कि 1999 में सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रित कोटे में नियम विरुद्ध मनमाने तौर पर अवैध नियुक्तियां की गई हैं। प्रमुख सचिव से इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर यह याचिका दाखिल की गई थी।

sponsored links:

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news