आज बुधवार को विधानसभा में यूपी की योगी सरकार ने विपक्ष की मांग को नकारते
हुए यह साफ कर दिया कि शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता टेस्ट (टीईटी) में
कोई छूट नहीं दी जाएगी. जिसके बाबत सफाई देते हुए शिक्षा
राज्यमंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने आज सदन में कहा कि सरकार यह सुप्रीम
कोर्ट के आदेश के कारण उसके हिसाब से काम करने को बाध्य है. जिसके कारण ही
1.37 लाख शिक्षामित्रों को टीईटी में कोई छूट नहीं दी जाएगी.
बता दें कि विपक्ष ने यूपी सरकार से मांग की थी कि शिक्षामित्रों को टीईटी
पास किए बगैर नियुक्ति दी जाए. सपा के संजय गर्ग के सवाल के जवाब में
अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10
हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया, लेकिन स्थाई नौकरी पाने के लिए उन्हें टीईटी
परीक्षा पास करनी होगी. क्योकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिर्फ
प्रशिक्षित शिक्षकों की ही भर्ती की जाए.
इसके साथ ही शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने कहा
कि 68500 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जा रहे हैं. 12 मार्च
को परीक्षा होगी और सारी प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी. वहीं,
न्यायालय ने शिक्षामित्रों को परीक्षा के 2 अवसर देने के आदेश दिए हैं.
जिसके बाद उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
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