होगी। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है।सरकार के इस कदम से दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए दिल्ली आने वाले लोगों को फायदा होगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायूमर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ को सरकार के अधिवक्ता संजय घोष ने जानकारी दी है कि दस्तावेज नहीं होने के आधार पर किसी को दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने एक गैर सरकारी संगठन की ओर से शिखा बग्गा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर जवाब दिया है। याचिका में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आधार व अन्य दस्तावेजों को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि किसी को भी दाखिला पाने में परेशानी नहीं हों।
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