टीईटी मामले में सरकार की अपील पर 12 मार्च से प्रतिदिन सुनवाई के आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को 12 मार्च से प्रतिदिन सुनवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस मामले को प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निपटाया जाय।
मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर आज यह आदेश दिए।
सरकार की ओर से टीईटी मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि एकल पीठ द्वारा इस मामले में दिया गया आदेश कानून के अनुसार सही नहीं है।
गौरतलब है कि टीईटी शिक्षक भर्ती मामले में रिज़वान अहमद और अन्य की ओर से याचिकाएं दायर कर पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी। आरोप था कि टीईटी परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे।
याचिकाओं में 14 विवादित प्रश्नों के मामले को चुनौती देते हुए कहा गया था कि 15 अक्टूबर को परीक्षा कराई गई थी उसके बाद 18 अक्टूबर को जारी की गई उत्तरमाला में आठ प्रश्नों के जवाब या तो गलत थे या फिर दो-दो विकल्प सही थे। कहा गया कि चार प्रश्न ऐसे थे जो पाठ्यक्रम से बाहर के थे। यह भी कहा गया कि संस्कृत भाषा के दो प्रश्न उत्तर के साथ थे।
इस मामले में अदालत ने पहले परीक्षा परिणाम को अपने आदेश के आधीन कर लिया था। अदालत ने इस मामले में पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने सम्बंधि याचियों की मांग को नहीं माना बल्कि विवादित 14 प्रश्नों को हटाकर शेष प्रश्नों के आधार पर मेरिट बनाए जाने के आदेश दिए थे।
इस आदेश को अब उच्च न्यायालय में डीवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई है जिसपर सोमवार से प्रतिदिन सुनवाई होगी। 
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