कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति प्रक्रिया रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने दीपक कुमार शर्मा केस में 15 मई 2018 को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि एनसीटीई द्वारा 12 नवंबर 2014 को जारी अधिसूचना क्लाज 4(बी) में स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति पाने के लिए टीईटी प्राइमरी स्तर या टीईटी अपर प्राइमरी स्तर का उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
दीपक शर्मा केस में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बगैर टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों को प्रोन्नति देने पर विचार न किया जाए। 15 मई 2018 के इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 17 मई को प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि विभाग ने प्रोन्नति प्रक्रिया रोकी है इसे रद्द नहीं किया है। इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।