लखनऊः यूपी 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सख्त रवैया अख्तियार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है।
दरअसल, गुरूवार को न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है या नहीं। जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया गया था।
इस पर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज होकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को यह जांच छह माह में पूरी करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
दरअसल, गुरूवार को न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है या नहीं। जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया गया था।
इस पर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज होकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को यह जांच छह माह में पूरी करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।