लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक सेवा) नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में यह प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व 68500 शिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए थे। बाद में एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की छूट दी थी। इसके अलावा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता वही रहेगी जो पूर्व की भर्तियों में रही है।
उत्तीर्ण प्रतिशत का जिक्र नहीं : 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत का जिक्र नहीं है। पिछली भर्ती में सरकार ने परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत निर्धारित करते हुए बाद में उसमें बदलाव किया था जिसे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रद करना पड़ा था। उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर ही 68500 शिक्षकों की भर्ती में 41546 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गए थे।
उप्र के निवासी नहीं तो पांच साल से रह रहे हों : ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे जो उप्र के निवासी हैं या आवेदन की तारीख से पहले उप्र में पांच साल से लगातार स्थायी तौर पर निवास कर रहे हों।
बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न : परीक्षा छह जनवरी को सुबह 11 से दोपहर डेढ़ बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 150 नंबर की होगी जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के तौर पर अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट दी जाएगी।
परीक्षा शुल्क 600 रुपये : सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये तय किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में यह प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व 68500 शिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए थे। बाद में एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की छूट दी थी। इसके अलावा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता वही रहेगी जो पूर्व की भर्तियों में रही है।
उत्तीर्ण प्रतिशत का जिक्र नहीं : 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत का जिक्र नहीं है। पिछली भर्ती में सरकार ने परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत निर्धारित करते हुए बाद में उसमें बदलाव किया था जिसे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रद करना पड़ा था। उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर ही 68500 शिक्षकों की भर्ती में 41546 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गए थे।
उप्र के निवासी नहीं तो पांच साल से रह रहे हों : ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे जो उप्र के निवासी हैं या आवेदन की तारीख से पहले उप्र में पांच साल से लगातार स्थायी तौर पर निवास कर रहे हों।
बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न : परीक्षा छह जनवरी को सुबह 11 से दोपहर डेढ़ बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 150 नंबर की होगी जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के तौर पर अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट दी जाएगी।
परीक्षा शुल्क 600 रुपये : सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये तय किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।