प्रयागराज, 22 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च
न्यायालय ने प्रदेश में राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त प्राइवेट डिग्री
कालेजों में कार्यरत 69 मानदेय शिक्षकों के समायोजन का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि समायोजन उन्हीं पदों पर किया जाए जिन पर वे कार्यरत है। बशर्ते पद भर न दिया गया हो। न्यायालय ने दो माह में कार्यवाही पूरी करने के बाद ही खाली बचे पदों पर सीधी भर्ती किये जाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि भर्ती डा.विश्वजीत सिंह केस में न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। समायोजित 169 पदों में से ज्वाइन कर चुके शिक्षकों के कार्य में हस्तक्षेप न करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि समायोजन उन्हीं पदों पर किया जाए जिन पर वे कार्यरत है। बशर्ते पद भर न दिया गया हो। न्यायालय ने दो माह में कार्यवाही पूरी करने के बाद ही खाली बचे पदों पर सीधी भर्ती किये जाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि भर्ती डा.विश्वजीत सिंह केस में न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। समायोजित 169 पदों में से ज्वाइन कर चुके शिक्षकों के कार्य में हस्तक्षेप न करने का भी निर्देश दिया है।