उन्नाव. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की सिंगल
बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती में 60 - 65% प्रतिशत का शासनादेश रद्द करने
का आदेश दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर भर्ती
प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से टीईटी
पास शिक्षामित्रोंरों में खुशी की लहर है।
उनका मानना है कि हाई कोर्ट के
आदेश के बाद सरकार शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करेगी। वहीं दूसरी तरफ
शिक्षामित्रों में इस बात की भी आशंका है कि सरकार सिंगल बेंच के आदेश के
खिलाफ डबल बेंच में जा सकती है। फिलहाल टीईटी पास शिक्षामित्रों के घर में
दिवाली सा माहौल है।आशंका भी गहरा रही
हाईकोर्ट की लखनऊ की सिंगल बेंच ने आज
69000 शिक्षक भर्ती मामले में अपना आदेश दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है
कि उत्तर प्रदेश सरकार का 60 - 65% के शासन आदेश को रद्द किया जाता है।
इसके साथ ही बेंच ने यह भी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 40 - 45% पर
भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 40000 टेट पास
शिक्षामित्रों के घर में जश्न का माहौल है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश
प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ केे जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि
सरकार के अगलेे कदम पर शिक्षा मित्रों का भविष्य है। अब गेंद प्रदेश सरकार
के पाले में है। वह सिंगल बेंच के आदेश को मानती है या फिर डबल बेंच पर
जाने का निर्णय लेती है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षामित्रों में
खुशी की लहर है।
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