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लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 69000 शिक्षकों के भर्ती मामले में राज्य सरकार के क्वालिफाइंग मार्क्स के फार्मूले को खारिज कर दिया है। कोट ने सात जनवरी 2019 को जारी किए गए शासनादेश को रद्द करते हुए कहा है कि सरकार तीन महीने के भीतर इस प्रकिया को पूरा करे। इस दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं के अथक प्रयासों की भी सराहना की है।

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