UP 69000 Assistent Teacher Result:
इलाहाबाद हाई-कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर
भर्ती परीक्षा के मामले में बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने सहायक शिक्षक
भर्ती परीक्षा के सम्बंध में 7 जनवरी 2019 का शासनादेश निरस्त कर दिया है.
राज्य सरकार द्वारा जारी इस शासनादेश के द्वारा जनरल और रिजर्व कैटेगरी के
लिए क्रमशः 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित किया गया था जिसके
बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अदालत में याचिका दायर कर इसका विरोध
किया था.
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मोहम्मद रिजवान समेत दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि पूर्व में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते हुए नतीजे तीन महीने में घोषित करें. गौरतलब है कि 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स था.
योगी सरकार को झटकायाचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मोहम्मद रिजवान समेत दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि पूर्व में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते हुए नतीजे तीन महीने में घोषित करें. गौरतलब है कि 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स था.
राज्य सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को 69 हजार अस्सिस्टेंट टीचर की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी. 6 जनवरी 2019 को राज्य भर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. बाद में 7 जनवरी को सरकार ने जनरल केटेगरी के लिए 65% जबकि ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिए थे. योगी सरकार के इसी निर्णय को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचियों का कहना है कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना नियम के विरुद्ध है. जबकि राज्य सरकार के वकीलों ने दलील है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती. सरकार का कहना है कि उसकी मंशा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की है उसके लिए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है.
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