लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 69000
शिक्षकों के भर्ती मामले में राज्य सरकार के क्वालिफाइंग मार्क्स के
फार्मूले को खारिज कर दिया है।
कोट ने सात जनवरी 2019 को जारी किए गए शासनादेश को रद्द करते हुए कहा है कि सरकार तीन महीने के भीतर इस प्रकिया को पूरा करे। इस दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं के अथक प्रयासों की भी सराहना की है।
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कोट ने सात जनवरी 2019 को जारी किए गए शासनादेश को रद्द करते हुए कहा है कि सरकार तीन महीने के भीतर इस प्रकिया को पूरा करे। इस दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं के अथक प्रयासों की भी सराहना की है।
हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती 40/45 कटऑफ
को बरकरार रखते हुए 60/65 वाले कटऑफ को खारिज कर दिया है। माननीय
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मोहम्मद रिज़वान व अन्य बनाम सरकार के
मामले में दिया फैसला दिया है।
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लिखित
परीक्षा के बाद सरकार की तरफ से क्वालीफाइंग मार्क्स तय किया गया था।
इसमें सामान्य वर्ग के लिए 40 और आरक्षित के लिए 45 फीसदी क्वालिफाइंग
मार्क्स रखा गया था। लेकिन बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ाकर सामान्य
वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी कर दिया गया था। इसी
को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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