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यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक सभी अंतरिम आदेश डैड , क्या सुप्रीम कोर्ट दोषी है ?

क्या सुप्रीम कोर्ट दोषी है ?
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मेरे अज़ीज़ साथियों सुप्रीम कोर्ट ने 25-07-2017 को 7-12-12 के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस डिसाइड कर दिया यानि यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक सभी अंतरिम आदेश डैड हो गए लेकिन ज़्यादातर पद भर चुके थे इसलिए 7-12-12 को सही ठहराने के साथ साथ ये भी कह दिया कि अब 7-12-12 आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है |

दोस्तों किसी को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने साजिशन एक ऐसा फैसला दिया जिसमे हमारे लिए बची हुई सीट्स के अलावा कुछ नहीं था और वो भी स्टेट को लिबर्टी दे दी गई थी | अगर जानकारी होती तो तीन महीने के अंदर डिविजनल बेंच में अपील होती जिसमे ये मांग की जाती कि स्टेट के लिए 7-12-12 की जगह एक स्पेशल ऐड कंसीडर करने के लिए कहा जाये जो कि कानूनन एक सही मांग होती अलबत्ता सरकार भी ऐसा कर सकती थी लेकिन यहाँ तो सरकार की मंशा हमें जॉब देने की ही नहीं थी |
दोस्तों चुनाव नज़दीक हैं और हमारे संगठन ने नोटा का विकल्प चुना है इसलिए सभी बीएड टेट 11 साथी नोटा पर वोट दें परिवार का वोट भी डलवाएं और सबसे कहें कि मेरे परिवार का वोट नोटा पर जायेगा |
*शकील आगरी*
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Originally published by https://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/

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