विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किए गए पत्राचार में मंत्रिमंडल से मंजूर केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षक वर्ग में आरक्षण) अध्यादेश 2019 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में 200 प्वाइंट रोस्टर आधारित आरक्षण प्रणाली को बहाल करना होगा।
नयी प्रणाली में विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक इकाई माना जाएगा न कि विभाग या विषय।
यूजीसी ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘अध्यादेश की घोषणा के बाद विश्वविद्यालयों को भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।’’
नयी प्रणाली में विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक इकाई माना जाएगा न कि विभाग या विषय।
यूजीसी ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘अध्यादेश की घोषणा के बाद विश्वविद्यालयों को भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।’’