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शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने विशेष अपील की देरी की माफ़

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल करने में हुई 260 दिन की देरी माफ कर दी है। कोर्ट ने विलंब के कारण को पर्याप्त मानते हुए अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया है।
 

कोर्ट ने अपील के खिलाफ विपक्षियों की आपत्ति पर अपीलार्थियों के वकील से विपक्षी शिक्षकों को भी पक्षकार बनाने को कहा है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया।

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