आउटसोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए सेवा प्रदाता कंपनी को पदों के सापेक्ष तीन गुना आवेदक मुहैया करवाने होंगे। अब समन्वयक(एमआईएस ) या कंप्यूटर ऑपरेटर जेसे पदों पर तैनाती आउट सोर्सिंग से होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आउट सोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दिसंबर 2019 में राज्य सरकार ने आउट सोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए जेमपोर्टल अनिवार्यकर दिया है। विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सेवाप्रदाता कंपनी को अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल से लेना होगा। एक पद के सापेक्ष 5 और दो या दो से अधिक पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थी उपलब्ध कराने होंगे। सेवायोजित होने के बाद सेवा प्रदाता कम्पनी उसे हटा नहीं सकती। क्रेता विभाग की सहमति व वाजिब कारणों के बाद ही उसे हटाया जा सकेगा। मंडल स्तर पर समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटरके चयन के लिए पांच सदस्यीय एक समिति का गठन होगा जो शैक्षिक अभिलेख व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे। ये समिति अभ्यर्थियों का दक्षता प्रमाणीकरण भी करेगी।