लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के चलते हुई मामूली बिसंगति के कारण किसी भी अभ्यर्थी
को चयन से बंचित नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों में बिसंगति दूर करने का अवसर देते हुए नियुक्ति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी किया है! बिसंगति दूर करने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक सभी जिलों में काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। 69 हजार शिक्षक भर्ती के पहले चरण में नियुक्त 31,277 चयनितों के दस्तावेजों की जांच के दौरान विसंगतियां पाए जाने पर नियुक्ति नहीं दी गई थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था।*अंकपत्र और प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी, उनके माता-पिता का
नाम गलत होने पर चयन निरस्त हो जाएगा, लेकिन आवेदन
पत्र में अभ्यर्थी, माता-पिता के नाम को वर्तनी
दस्तावेज से अलग है तो उन्हें छह महीने में शैक्षणिक
दस्तावेज में सुधार का मौका देते हुए नियुक्त दी जाएगी।
*आवेदन पत्र में माता के स्थान पर पिता और पिता के
स्थान पर माता का नाम लिखा है तो अन्य दस्तावेजों के
परीक्षण के बाद संतुष्टि होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
*जिन चयनित अभ्यर्थियों ने महिला के स्थान पर पुरुष और
पुरुष के स्थान पर महिला श्रेणी अंकित की है, उनका
चयन निरस्त होगा।
*अपना वर्ग अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी भरने में
गलती होने पर भी चयन निरस्त होगा।
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