Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

यूपी के सभी शिक्षक और स्टाफ की 26 अप्रैल तक छुट्टी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी शिक्षण संस्थान 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान शिक्षक और स्टाफ की छुट्टी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि  चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। 


हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी।


वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का दिया था। सरकार ने कहा था कि इस दौरान जरूरत के हिसाब सेे शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद किया गया था, जिन्हें बढ़ाकर अब तारीख 15 मई कर दी गई है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news