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केंद्रीय कर्मचारियों को आठवीं दफा मिली यह रियायत, सरकार अब इस डेट तक क्‍लीयर कर देगी Bill

 नई दिल्‍ली। Covid mahamari की रोकथाम, इलाज और वैक्‍सीनेशन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर स्‍तर पर राहत के उपाय हो रहे हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के Covid से इलाज की व्‍यवस्‍था के प्रावधान भी शामिल हैं। सरकार ने इसमें आठवीं दफा रियायत दी है।

Health Ministry के आदेश के मुताबिक Corona virus बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। इसके लिए सामुदायिक स्‍तर के साथ-साथ व्‍यक्तिगत स्‍तर पर भी उपाय किए गए हैं। इनमें Central Government Health Services के तहत आने वाले कर्मचारियों को बाजार से दवाई खरीदने की छूट शामिल है, जिसका पैसा बाद में सरकार बिल देने पर अदा करेगी।

CGHS Doctor की Prescribed मेडिसिन बाजार से ले सकते हैं

दरअसल, सरकार ने Covid Mahamari को देखते हुए अपने कर्मचारियों को यह छूट दी थी कि वे CGHS Doctor की Prescribed

खास बात यह है कि सरकार ने यह आदेश 27 मार्च 2020 को जारी किया था, उसके बाद से इसे 8 दफा बढ़ाया गया है। इनमें 27.03.2020, 29.04.2020, 29.05.2020, 24 अगस्‍त 2020, 30 सितंबर 2020, 29.12.2020, 15.04.2021, 31 जुलाई 2021 और अब इसे बढ़ाकर 31 अक्‍टूबर 2021 कर दिया गया है। यानि अब कर्मचारियों का 31 अक्‍टूबर तक बाजार से खरीदी गई दवा का Medical Bill Reimburse हो जाएगा।

हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री में मंथन

CGHS के डायरेक्‍टर डॉ. संजय जैन के मुताबिक इस प्रस्‍ताव पर हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री में मंथन हुआ और यह फैसला हुआ कि इलाज की तारीख एक्‍सटेंड कर दी जाए। इससे अब केंद्रीय कर्मचारी Chronic disease के लिए CGHS या दूसरे सरकारी डॉक्‍टर की लिखी दवा बाहर से खरीद सकेंगे और इसके लिए CGHS में दवा के न होने का सूबुत भी नहीं देना होगा।

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