शिक्षक भर्ती के परिणाम के दो साल बाद आपत्ति का अधिकार नहीं: हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिका पुनमरूल्यांकन के बाद मिले अंक पर दो साल बाद दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कहा कि 2018 में ही पुनरीक्षित अंतिम परिणाम घोषित किया गया। याची ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। 



अंतिम रूप से घोषित परिणाम पर बाद में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश जस्टिस आरआर अग्रवाल ने वंदना गुप्ता की याचिका पर दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद याची ने पुनमरूल्यांकन की अर्जी दी और स्कैन कापी मांगी, लेकिन आपत्ति नहीं की। याची ने दो साल बाद आपत्ति जताई है। सरकार की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट कौशलेश मिश्र केस में मुद्दा तय हो चुका है।