प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है चयनित के नौकरी छोड़ने के बाद प्रतीक्षा सूची से पद नहीं भरा जा सकता। रानी अवंतीबाई इंटर कालेज मरहरा, एटा के प्रधानाचार्य का पद 2011 में खाली हो गया।
विवाद मेरिट लिस्ट में प्रथम व द्वितीय अभ्यर्थी के बीच था। संयुक्त निदेशक द्वारा उसे 2021 में नियुक्ति देना सही नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मश्कूर हसन की विशेष अपील पर दिया है।
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