प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुलौरी मऊ के वरिष्ठ सहायक अध्यापक प्रेम सागर चौहान को प्रतिमाह वेतन देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी, मऊ को संबंधित विद्यालय के प्रबंध तंत्र से आवश्यक दस्तावेज मंगाकर वेतन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया।
मामले में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुदानित डॉ.भीम राव प्राथमिक पाठशाला, धर्मागतपुर, गुलौरी मऊ के विकास खंड रतनपुरा में प्रेम सागर चौहान वरिष्ठ सहायक अध्यापक के पद कार्यरत हैं। आरोप है कि प्रधानाध्यापक पद की मांग करने पर पांच जुलाई 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई
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