देवरिया। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। हालांकि, शासन की ओर से आए एक आदेश ने प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को परेशान कर दिया है।
कक्षा एक में प्रवेश के लिए शासन की ओर से आधार अनिवार्य कर दिया गया है। एक अप्रैल तक छह वर्ष की आयु पूरा करने वाले छात्र का ही कक्षा एक में प्रवेश होना है। ऐसे में जिन अभिभावकों ने आधार नहीं बनवाया है, वह नामांकन कराने के दौरान परेशानी झेल रहे हैं। आधार से जुड़ी यह समस्या प्रधानाध्यापकों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है।
नौ अप्रैल को शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी बीएसए को शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र- छात्राओं के नामांकन के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के शत- प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है। कक्षा एक में ऐसे छात्रों का नामांकन होना है, जिनकी आयु एक अप्रैल 2024 को छह वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में न किया जाए। ऐसे बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाए।
नामांकन के समय बच्चों का आधार भी अंकित किया जाए, बच्चे का आधार न होने की दशा में उसके माता-पिता का आधार नंबर अंकित किया जाना है। यदि माता-पिता का भी नहीं है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर आधार कार्ड अवश्य बना लिया जाए। नए आदेश के बाद प्रधानाध्यापक बिना आधार वाले बच्चों का नामांकन कैसे हो, और इतने कम समय में आधार कैसे बन पाएगा, इसी चक्कर में परेशान हैं।
सदर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरौरा नंबर एक के प्रधानाध्यापक नरेंद्र मोहन सिंह ने बताया कि आधार के अभाव में नामांकन कराने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। 15 दिन के अंदर छात्र का आधार कैसे बन पाएगा, यह भी सोचने वाली बात है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, जिसके कारण उनका आधार बनवाने में दिक्कत हो रही है। सरकार को ऐसे बच्चों का आधार ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के अनुमोदन के आधार पर बनाने का आदेश जारी करे, ताकि बच्चों का आधार सुगमता से बन सके।
- अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ
आधार के अभाव में किसी भी छात्र का नामांकन नहीं रोका जाएगा। तहसील स्तर से जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बने, इसके लिए जिलाधिकारी स्तर से तहसीलों को निर्देश जारी कराया जाएगा। दिक्कतों का समाधान संबंधित अधिकारियों से मिलकर कराया जाएगा।
शालिनी श्रीवास्तव, बीएसए