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🔴 विद्यालयों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रभार को लेकर बड़ा निर्देश Headmaster Charge Update | Incharge Principal Rules | UP Basic Education Latest News

विद्यालयों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक (Incharge Headmaster) के प्रभार को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह विषय आज दिनांक 31.12.2025 को एसीएस की समीक्षा बैठक में प्रगति आख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।


📌 प्राथमिक विद्यालयों के लिए नया मानक

▶️ 150 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय
ऐसे विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक की पदोन्नति / तैनाती अनिवार्य होगी।

▶️ 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय
इन विद्यालयों में—

  • न तो स्थायी प्रधानाध्यापक तैनात होंगे

  • न ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाएगा

  • केवल विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा

यदि वरिष्ठतम अध्यापक लिखित रूप से इंचार्ज बनने से मना करता है, तो उससे कनिष्ठ अध्यापक को प्रभार दिया जाएगा।


📌 उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) विद्यालयों के लिए निर्देश

▶️ 100 से अधिक छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूल
यदि ऐसे विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक तैनात नहीं हैं, तो वहां—

  • प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति / तैनाती की जाएगी

▶️ 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूल

  • न स्थायी प्रधानाध्यापक

  • न प्रधानाध्यापक वेतन

  • केवल वरिष्ठतम अध्यापक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक का प्रभार


📊 दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ होंगी तैयार

उपरोक्त कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर दो वरिष्ठता सूचियाँ अनिवार्य रूप से बनाई जाएंगी—

1️⃣ संयुक्त जनपदीय वरिष्ठता सूची

  • जूनियर के सहायक अध्यापक

  • प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापक

2️⃣ प्राइमरी सहायक अध्यापकों की जनपदीय वरिष्ठता सूची


⏰ समयसीमा तय

📅 सभी पदोन्नति, तैनाती एवं इंचार्ज प्रभार की कार्यवाही
15 जनवरी 2026 तक पूर्ण की जानी अनिवार्य है।


📝 तत्काल कार्रवाई के निर्देश

इस विषय में—

  • आज ही / तत्काल

  • जिला स्तर से

  • सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को

  • एक घंटे के भीतर पत्रादेश निर्गत करना अनिवार्य किया गया है

पत्र का आलेख (ड्राफ्ट) संलग्न किया गया है, ताकि बिना विलंब आदेश जारी किया जा सके।


⚠️ शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत

🔸 इंचार्ज प्रधानाध्यापक का प्रभार पदोन्नति नहीं है
🔸 यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था है
🔸 छात्र संख्या घटने पर प्रधानाध्यापक वेतन नहीं मिलेगा
🔸 लिखित असहमति पर ही कनिष्ठ को प्रभार संभव


✅ निष्कर्ष (Key Highlights)

✔️ 150+ छात्र = प्राथमिक में स्थायी HM
✔️ 100+ छात्र = जूनियर में स्थायी HM
✔️ कम छात्र संख्या = केवल इंचार्ज प्रभार
✔️ दो अलग जनपदीय वरिष्ठता सूचियाँ
✔️ कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026


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