लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000
शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी
है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के
आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी
अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है। उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना
जवाब दाखिल करें।
लखनऊ.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट
सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस पीके
जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.