प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों (Primary
Schools) के लिए हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant
Teachers Recruitment) में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं
देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार और बेसिक
शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है.
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर (Shahjahanpur) की अनुभा
वर्मा की याचिका पर ये निर्देश दिया है.
लखनऊ.
यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant
Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)
से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट
की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को
आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. कोर्ट ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून को दिए गए आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकते
हैं. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों
पर लगी रोक के अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र
है. अगर काउन्सलिंग शुरू भी होती है तो सिर्फ 30,528 पदों के लिए होगी.
वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.