69000 शिक्षक भर्ती: HC ने शाहजहांपुर की चयनित शिक्षामित्र को भारांक न देने के मामले में मांगा जवाब

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों (Primary Schools) के लिए हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर (Shahjahanpur) की अनुभा वर्मा की याचिका पर ये निर्देश दिया है.


उठाए ये सवाल

याचिका के अनुसार अनुभा वर्मा ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया था. परिणाम जारी होने पर वह सफल घोषित हुई. उसे 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया. यदि इसमें 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाए तो उसका गुणांक 85.5 हो जाएगा जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है.




आवेदन में हुई गलती 



याची का कहना है कि उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार के बजाए बीटीसी रेग्लुलर भर दिया था, जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है. इस वजह से उसे भारांक नहीं दिए गए. अधिवक्ता की दलील थी कि याची परीक्षा में सफल हुई है. आवेदन में गलती मानवीय भूल है. यदि याची ने सही भरा होता तो भी वह सफल ही है. इस‌ स्थिति में वह भारांक पाने की हकदार है. मामले में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र की बेंच ने यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है.