UP 69000 Teacher Assistant recruitment 2020 Latest Update: उत्तर
प्रदेश 69,000 असिस्टेंट शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत
मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार, 12 जून 2020 को
सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। उच्च
न्यायलय ने आज 37000 पदों पर लगी रोक के अलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती
प्रकिया आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है।
इस फैसले के बाद, कुल 69000 शिक्षक सहायक भर्ती में से 32000 शिक्षक सहायक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 09 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।
उत्तर प्रदेश 69,000 असिस्टेंट शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कुछ
प्रश्नों पर खड़े सवालों के चलते दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
न्यायालय ने सरकार को समय देते हुए कहा था कि वे एक समिति का गठन करें और
जारी गतिरोध को समाप्त करें।
इसके बाद, राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने तीन अपीलें दाखिल कीं। आज न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से 37,339 पदों पर लगी रोक के अलावा शेष पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने फैसला सुनाया है। इन भर्तियों का फैसला शिक्षामित्रों की याचिका पर SC के आदेश के बाद लिया जाएगा।
बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद यूपी सरकार अब लगभग 32000 भर्तियों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए अंक और आरक्षण के आधार पर सूची बनाई जाएगी। इस मेरिट में शीर्ष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।
इस फैसले के बाद, कुल 69000 शिक्षक सहायक भर्ती में से 32000 शिक्षक सहायक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 09 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।
इसके बाद, राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने तीन अपीलें दाखिल कीं। आज न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से 37,339 पदों पर लगी रोक के अलावा शेष पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने फैसला सुनाया है। इन भर्तियों का फैसला शिक्षामित्रों की याचिका पर SC के आदेश के बाद लिया जाएगा।
बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद यूपी सरकार अब लगभग 32000 भर्तियों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए अंक और आरक्षण के आधार पर सूची बनाई जाएगी। इस मेरिट में शीर्ष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।