प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, जारी रहेगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, 32 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती (Shikshak Bharti) मामले को लेकर तीन विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट (High Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। 69000 शिक्षक भर्ती में से 32 हजार भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है और 37 हजार भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं सिंगल बेंच के निर्णय पर डबल बेंच का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 37 हजार भर्तियां रोकीं हैं।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों (Primary School) में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Teacher Bharti) मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को एक बार और राहत दे दी है। डबल बेंच ने एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोर्ट से यह दूसरी बड़ी मदद मिली है। इससे पहले 6 मई को सरकार को उस वक्त राहत मिली थी जब 60-65 प्रतिशत के आदेश को हाईकोर्ट (High Court) ने बहाल कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा (Written Exam) के ठीक एक दिन बाद सरकार ने कटऑफ 68-65 प्रतिशत करने का आदेश 7 जनवरी 2019 को जारी किया था। इसके खिलाफ 11 जनवरी 2019 को कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 40-45 प्रतिशत कटऑफ पर भर्ती करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ सरकार ने 22 मई 2019 को हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में अपील की थी। जिस पर 6 मई 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया और 60-65 प्रतिशत कटऑफ पर तीन महीने में भर्ती का आदेश दिया था। इसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी करते हुए 12 मई को परिणाम घोषित किया था।

इसी संशोधित उत्तरमाला (Uttar Mala) के प्रश्नों को कुछ अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सारी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यूजीसी (UGC) के एक्सपर्ट पैनल से आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश 3 जून को दिया था। इसी आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी जहां शुक्रवार को सरकार को राहत मिली।