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2011 से है नौकरी पाने की आस 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक

छह सप्ताह में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश है
2011 से है नौकरी पाने की आस
17 दिसम्बर को जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रदेश सरकार को छह सप्ताह में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा में 70 फीसदी या उससे अधिक तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने 65 फीसद या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी नियुक्ति की जाए।
2011 से है नौकरी पाने की आस
2011 में प्रदेश सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। तभी से हजारों अभ्यर्थी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। उस समय टीईटी परीक्षा में हासिल अंकों के आधार पर भर्ती का फैसला किया गया, लेकिन 2012 में प्रदेश में सरकार बदल गई और भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया। बदले नियमों में भर्ती हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में प्राप्त अंको को भी आधार माना गया। इस बदलाव को टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों कोर्ट में चुनौती थी। तभी से इसको लेकर कानूनी जंग चल रही है।


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