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सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 22 अप्रैल : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ । प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की चल रही भर्ती में अभी रिक्त 29174 पदों पर काउंसलिंग को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सन्दर्भ लेते हुए काउंसलिंग शासनादेश में साफ कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में टीईटी की मेरिट में 65 फीसद वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उससे कम अंकों को काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि इन रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए पूर्व में ज्वाइनिंग दे चुके अभ्यर्थी किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे और अगर तथ्यों को छुपाकर किसी ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया तो उसकी नियुक्ति को पूरी तरह रद कर दिया जाएगा।
पांचवीं काउंसलिंग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने शुक्रवार को यहां शासनादेश जारी कर दिया है। इसको निदेशक एससीईआरटी, निदेशक बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, सभी डायट प्राचार्य, सभी बीएसए, कोषाधिकारी तथा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा गया है। इसमें काउंसलिंग 19 से 23 मार्च के बीच कराने को कहा गया है और अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसलिंग खत्म होने के तीसरे दिन यानि 26 व 27 मार्च को नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे और दस दिनों के भीतर उन्हें ज्वाइनिंग देनी होगी।
इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थी 60 फीसद टीईटी मेरिट वाले भी काउंसलिंग में शीिमल किये जाएंगे, लेकिन 65 फीसद की मेरिट तक के सभी अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद ही उसकी कम मेरिट के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।
शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी है कि 65 फीसद टीईटी वाले नियुक्ति के बाहर रहे अभ्यर्थियों को तीन सप्ताह का मौका देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पर अंतिम सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके पहले ही रिक्तियों को भरने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है और अधिकाधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

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