तीन साल पहले प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में शैक्षिक मेरिट को आधार
बनाकर सरकार द्वारा दोबारा मांगे गए आवेदन में हजारों रुपये शुल्क अदा करने
वाले अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कई जिलों में दोबारा आवेदन
करने वाले अभ्यर्थियों की धनराशि वापस किए जाने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा
ने आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश जारी होने के बाद इस प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों को उनकी धनराशि वापस मिलने का रास्ता खुल गया है। जल्द ही शासन द्वारा धनराशि वापस करने के लिए नीति की घोषणा किए जाने की संभावना है। 1प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया 2011 में बसपा सरकार के बाद अस्तित्व में आई सपा सरकार ने चयन प्रक्रिया का आधार बदल कर चयन के लिए शैक्षिक मेरिट को वरीयता दी थी। जबकि पूर्व सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का शासनादेश जारी किया था। 1सपा सरकार द्वारा चयन नीति बदले जाने के बाद 5 दिसंबर 2012 को पुन: जनपदवार आवेदन अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए थे। पहले आवेदन करने के बाद दूसरी बार भी अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ा था। इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी ने एक साथ कई जिलों में आवेदन किया था। उस समय औसतन एक अभ्यर्थी ने 30 जिलों में कम से कम आवेदन जरूर किया था। बाद में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सरकार की चयन नीति के आधार पर ही शिक्षकों के चयन का आदेश सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस संबंध में कयास लगाया जा रहा था कि दोबारा आवेदन का शुल्क वापस हो सकता है। अदालती हस्तक्षेप के बाद प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दूसरे दौर में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की पूरी धनराशि वापस करने के लिए आदेश जारी किया है। सचिव एचएल गुप्ता ने इस बावत आदेश जनपदों को भी भेजा है। आदेश में फिलहाल धनराशि वापस करने की नीति का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर धनराशि को जमा कराया गया था। सरकार के इस निर्णय के बाद 3 साल से हजारों रुपये की धनराशि को पाने के इंतजार में बैठे आवेदकों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शासन का आदेश प्राप्त हो चुका है। और धनराशि वापसी की प्रक्रिया शासन स्तर पर ही शुरू की जाएगी। 1इस प्रकार लगा था शुल्क 1 शासन ने प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रति जनपद आवेदन के रूप में 500 रुपये की धनराशि जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों से प्रति जनपद 200 रुपये का शुल्क सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम जमा कराया था।
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आदेश जारी होने के बाद इस प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों को उनकी धनराशि वापस मिलने का रास्ता खुल गया है। जल्द ही शासन द्वारा धनराशि वापस करने के लिए नीति की घोषणा किए जाने की संभावना है। 1प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया 2011 में बसपा सरकार के बाद अस्तित्व में आई सपा सरकार ने चयन प्रक्रिया का आधार बदल कर चयन के लिए शैक्षिक मेरिट को वरीयता दी थी। जबकि पूर्व सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का शासनादेश जारी किया था। 1सपा सरकार द्वारा चयन नीति बदले जाने के बाद 5 दिसंबर 2012 को पुन: जनपदवार आवेदन अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए थे। पहले आवेदन करने के बाद दूसरी बार भी अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ा था। इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी ने एक साथ कई जिलों में आवेदन किया था। उस समय औसतन एक अभ्यर्थी ने 30 जिलों में कम से कम आवेदन जरूर किया था। बाद में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सरकार की चयन नीति के आधार पर ही शिक्षकों के चयन का आदेश सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस संबंध में कयास लगाया जा रहा था कि दोबारा आवेदन का शुल्क वापस हो सकता है। अदालती हस्तक्षेप के बाद प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दूसरे दौर में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की पूरी धनराशि वापस करने के लिए आदेश जारी किया है। सचिव एचएल गुप्ता ने इस बावत आदेश जनपदों को भी भेजा है। आदेश में फिलहाल धनराशि वापस करने की नीति का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर धनराशि को जमा कराया गया था। सरकार के इस निर्णय के बाद 3 साल से हजारों रुपये की धनराशि को पाने के इंतजार में बैठे आवेदकों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शासन का आदेश प्राप्त हो चुका है। और धनराशि वापसी की प्रक्रिया शासन स्तर पर ही शुरू की जाएगी। 1इस प्रकार लगा था शुल्क 1 शासन ने प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रति जनपद आवेदन के रूप में 500 रुपये की धनराशि जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों से प्रति जनपद 200 रुपये का शुल्क सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम जमा कराया था।
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