गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों का मामला, तकनीकी डिग्री वालों को मौका न देने पर तीन बीएसए तलब
इलाहाबाद(ब्यूरो)। तकनीकी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती में नहीं बुलाने पर हाईकोर्ट ने तीन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोें को तलब किया है।
कोर्ट ने इससे पूर्व अपने आदेश में कहा था कि तकनीकी विषयों में स्नातक की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए तथा उसी समय यह तय किया जाए कि स्नातक में उनका गणित या विज्ञान में से कोई विषय था यह नहीं। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोंने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसे लेकर सीताराम और चार अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति बीके बिरला ने सुनवाई की।याची के वकील अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने दलील दी कि कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट ने बस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अगली तारीख पर तलब करते हुए पूछा है कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। याचिका पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इलाहाबाद(ब्यूरो)। तकनीकी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती में नहीं बुलाने पर हाईकोर्ट ने तीन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोें को तलब किया है।
कोर्ट ने इससे पूर्व अपने आदेश में कहा था कि तकनीकी विषयों में स्नातक की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए तथा उसी समय यह तय किया जाए कि स्नातक में उनका गणित या विज्ञान में से कोई विषय था यह नहीं। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोंने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसे लेकर सीताराम और चार अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति बीके बिरला ने सुनवाई की।याची के वकील अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने दलील दी कि कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियोंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट ने बस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अगली तारीख पर तलब करते हुए पूछा है कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। याचिका पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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